वाराणसी@उड़ान इंडियाः चोलापुर थाना में धारा 115 2 व 351 2 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध में नामजद अभियुक्तों शैलेश कुमार व मुकेश कुमार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने राहत देते हुए जमानत दे दी है।
संक्षेप में घटनाक्रम इस प्रकार है कि थानान्तर्गत अजगरा धरमपुर वारी के निवासी विशाल यादव 9 सितम्बर 2024 की अपराह्न 1 बजे अपने दादा के साथ मुसम्मी का जूस लेकर बाजार से घर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में रंजिशन प्रतिवादी शैलेश कुमार व मुकेश कुमार ने उसे लाठी डण्डे से मारा-पीटा और स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
उपरोक्त अपराध में वांछित अभियुक्त द्वय ने अपने अधिवक्ता विकास कुमार व सैयद शावेज़ फ़िरोज़ के ज़रिये न्यायालय में आत्मसर्पण किया। जमानत हेतु अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण निदोर्ष हैं और उन्हें झूठी तहरीर के आधार पर फंसाया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में भी कोई मुकदमा नहीं है न ही दोषसिद्धि का कोई इतिहास है। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा किया कि अपराधन अजमानतीय है तथा जमानत का विरोध है।
माननीय अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1, श्री राजीव मुकुल पाण्डेय द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अपराध की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगण रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का अधार पर्याप्त माना गया और 25 हजार रूपए के व्यक्तिगण बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो समान प्रतिभू दाखिल करने जमानत अर्जी स्वीकृत करने का आदेश पारित किया।