वाराणसी@उड़ान इंडिया: न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी. (14वां वित्त आयोग) वाराणसी ने थाना शिवपुर से जुड़े एक आपराधिक मामले में अहम आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण मंगल सोनकर और विक्की सोनकर उर्फ शिव कमल सोनकर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता सैयद शावेज़ फ़िरोज़, अधिवक्ता विशाल सोनकर और अधिवक्ता शुभम सोनकर ने पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियुक्तगण पूरी तरह से निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशवश मामले में फंसाया गया है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।
न्यायालय ने पत्रावली, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने के बाद माना कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को जमानत दी जानी उचित है। अदालत ने अभियुकतों को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र (पर्सनल बॉन्ड) और समान धनराशि की जमानत (प्रतिभूति) दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया। इस मामले में कुल 4 अभियुक्तों के खिलाए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई थी, विचरण के दौरान इससे पूर्व ही अधिवक्ता सैयद शावेज़ फ़िरोज़ व सहयोगियों ने 2 अभियुक्तों की ज़मानत करवा दी थी और शेष अन्य की जमानत आज माननीय न्यायालय ने स्वीकृत कर दी।
