मामला थाना शिवपुर का है, जहाँ सन 2023 में धारा 323, 504 और 506 IPC में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। आरोपियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता सैयद शावेज़ फ़िरोज़ तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता विशाल सोनकर व अधिवक्ता शुभम सोनकर ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों को फर्जी तरीके से फंसाया गया है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। साथ ही आरोपित धाराएं जमानतीय श्रेणी की हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफ.टी.सी.) श्री तरुण कुमार सिंह (II) ने पत्रावली का अवलोकन करने और अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपियों को 25,000-25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
