क्या था पूरा मामला?
मामला वाराणसी जिले के थाना सिंधौरा क्षेत्र का है, जहाँ एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण एक सवारी ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई थी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में सिंधौरा पुलिस ने अभियुक्त सौरभ कुमार के विरुद्ध मु०अ०सं०-109/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 106(1), 125(a), और 125(b) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया था।
वकीलों की टीम ने कोर्ट में रखी मजबूत दलीलें
बुधवार को इस मामले में अभियुक्त सौरभ कुमार की ओर से कोर्ट में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की पैरवी कर रहे पूर्वांचल के नामचीन अधिवक्ता व विधिक विशेषज्ञ सैयद शावेज़ फ़िरोज़ उनके सहयोगी अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव और अधिवक्ता विशाल सोनकर की टीम ने अदालत के समक्ष बेहद प्रभावी और जोरदार बहस की।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पुलिस आख्या (थाना रिपोर्ट) का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में कहा कि मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। न्यायालय ने अभियुक्त सौरभ कुमार को 20,000/- (बीस हजार) रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। इस सफल पैरवी के बाद अभियुक्त के परिजनों ने राहत की सांस ली है।