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CJM कोर्ट ने दिया रामनगर थाने को ससुराल पक्ष के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश

वाराणसी@उड़ान इंडिया: न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी श्री मनीष कुमार-ll की अदालत ने डिंपल साहनी उर्फ़ मधुबाला साहनी के 156 (3) द. प्र. सं. के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए थाना रामनगर को आईपीसी की धारा 302, 323, 506, 313, 201 व 120 बी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पारित किया है।
            संक्षेप में माननीय न्यायालय के समक्ष घटना को विस्तारित करते हुए प्रार्थिनी के अधिवक्ता अजय कुमार प्रजापति व सहयोगी अधिवक्ता राजकुमार त्रिपाठी व अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि प्रार्थिनी डिंपल साहनी उर्फ़ मधुबाला साहनी का विवाह रामनगर के मलईया पुराना रामनगर निवासी मोहन सहनी पुत्र स्व. बलिराम सहनी के साथ दिनांक 04.12.2022 को हुआ था। पूर्व में प्रार्थिनी की सास की मृत्यु के बाद ससुर ने दूसरी शादी किया था, जिससे उनकी दो लड़कियां थी। प्रार्थिनी के बड़े ससुर, छोटे ससुर और उनके 2 पुत्रों व एक अन्य के साथ मिलकर प्रार्थिनी की सौतेली सास व सौतेली ननदों ने जायदाद के लिए प्रार्थिनी के पति मोहन सहनी पर दिनांक 08.04.23 को जानलेवा हमला किया जिसके बाद दिनांक 10.04.2023 को उसकी मृत्यु हो गई और इसको आत्महत्या साबित करते हुए आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। साथ ही साथ हत्या से संबंधित हथियार को भी छुपा दिया और पुलिस को भी गुमराह कर रखा। विपक्षियों ने प्रार्थिनी का गर्भपात भी करा दिया और उसे प्रताड़ित करते रहे तथा प्रार्थिनी का विवाह अन्यत्र रचाने का कुचक्र भी रचा। जब प्रार्थिनी दूसरा ब्याह करने को राजी नहीं हुई तो विपक्षियों ने मार पीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकाल दिया।
             जिस बाबत प्रार्थिनी ने माननीय न्यायालय की शरण ली और अदालत ने विपक्षिगणों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आदेश संबंधित थाना रामनगर को पारित किया।