वाराणसी@उड़ान इंडिया: विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद भी चोरी से बिजली जलाने के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) वाराणसी माननीय अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने मंजूर कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा अभियुक्त की ओर से दाखिल जमा रसीदों की छायाप्रति का समर्थन किया गया।
जानकारी के अनुसार फूलपुर थानानंतर्गत ग्राम घमहापुर निवासी सुरेंद्र पटेल पर विद्युत विभाग द्वारा पूर्व में कटे गए कनेक्शन का बकाया ना जमा करके चोरी से पुनः संयोजन करके विद्युत का उपभोग करने का आरोप है। अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता सैयद शावेज़ फिरोज़, पवन कुमार शर्मा, नीरज गुप्ता व लक्ष्मन पटेल ने कहा की बिजली विभाग द्वारा रंजिशन मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जोरदार तर्क देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण बिल का भुगतान नहीं किया जा सका था, जिसे विभाग द्वारा जबरिया मुकदमा लादने के बाद कानून में आस्था रखते हुए जमा किया गया। इसके साथ ही निरंतर समय से विद्युत बिल का भुगतान अभियुक्त द्वारा किया जाता रहा है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।