वाराणसी@उड़ान इंडिया: माननीय सत्र न्यायाधीश डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने लूट समेत विभिन्न गंभीर अपराधों (धारा 392, 411, 413, 414, 120बी आईपीसी) में जिला जेल में निरुद्ध अभियुक्त खुर्शीद अंसारी निवासी दलाल टोला थाना केराकत जिला जौनपुर को जमानत पर रिहा कर दिया। अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एन. तिवारी, अधिवक्ता नीरज कुमार, अधिवक्ता पवन शर्मा व अधिवक्ता सैयद शावेज़ फिरोज़ ने पक्ष रखा।
जाने क्या है मामला
संक्षेप में अभियोजन के अनुसार दिनांक 06.10.20213 को 14ः30 बजे दिन में वादी अखिलेश कुमार पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, निवासी- एस ए 1/164-11ए-3बी, प्रेमचन्द नगर कालोनी, पाण्डेयपुर, वाराणसी की माता उर्मिला देवी पाण्डेयपुर चैराहा से पूजा का सामान लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में प्रेमचन्द काॅलोनी के मोड़ पर उनके गले की चेन अज्ञात व्यक्ति छीन कर भाग गया। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ में संलिप्तत स्वीकार की और उसके पास से एक अदद चेन पीली धातु व एक अदद लेनोवो एंड्रॉयड फोन बरामद हुआ।
अभियुक्त की ओर से जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता सैयद शावेज़ फिरोज़ ने कहा कि उसे झूठा फसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। एफआईआर भी अज्ञात में दर्ज है। फर्द में गिरफ्तारी का कोई समय नहीं दिया गया है और जनता का कोई गवाह भी नहीं है। आगे कहा की कथित चोरी की चेन का कोई वज़न नहीं लिखा गया है ना ही कोई विशिष्ट पहचान है। उक्त चेन की बरामदगी भी उसके पास से नहीं हुई है। अभियुक्त सह अभियुक्त को भी जनता पहचानता नहीं है और निर्दोष है। अतः जमानत पर रिहा किया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए निरस्त किए जाने की याचना की गई।
मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सत्र न्यायालय ने अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।