वाराणसी@उड़ान इंडिया: माननीय प्रभारी सत्र न्यायालय राकेश पाण्डेय की अदालत ने नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्त रोहित सिंह निवासी बड़ागणेश थाना कोतवाली जनपद वाराणसी का प्रथम अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुआ सशर्त जमानत दे दी। अदालत में याची की ओर से पक्ष अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा, अधिवक्ता नीरज गुप्ता व अधिवक्ता सैयद शावेज़ फिरोज़ ने रखा। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता ने किया।
जाने क्या हैं मामला
संक्षेप में अभियोजन का कथन है की वादिनी प्रीती कुमारी बसंत महिला कॉलेज वाराणसी की छात्रा है, जिसने कुछ दिन पहले नौकरी डॉट कॉम वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे इसलिए उसे नौकरी की सख्त आवश्यकता थी। उसे एक नंबर से कॉल आता है और सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। फिर रुपयों की मांग अलग अलग मद में की जाती है। जिस खाते में रूपया भेजा जाता है वो अभियोजन के अनुसार याची रोहित सिंह का है। जिसके खिलाफ 420 आईपीसी व 66 आईटी एक्ट के तहत परिवाद 704 सन 2020 दर्ज है।
अदालत में याची की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा, अधिवक्ता नीरज गुप्ता व अधिवक्ता सैयद शावेज़ फिरोज़ ने बताया की प्रार्थी निर्दोष है और जांच में सहयोग भी कर रहा है और उक्त मामले में सजा भी सात वर्ष से कम हैं। जिसके बाद अभियोजन में अग्रिम जमानत का विरोध किया लेकिन ये स्वीकार किया कि याची जांच में सहयोग कर रहा है। तमाम तथ्यों और सत्यों के प्रकाश में माननीय सत्र न्यायालय ने याची को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।