कोलकाता: ममता बनर्जी ने बंगाल में करिश्मा कर दिखाया। लेकिन दीदी अपनी ही सीट नंदीग्राम से हार गईं। ममता बनर्जी हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। देखिए क्या कहते हैं नियम। जानते है इस बारे में भारतीय संविधान क्या कहता हैं-
संविधान का अनुच्छेद 164
- संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।
- अनुच्छेद 164(3) के अनुसार, किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा,
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार ममता बैनर्जी बन सकती है मुख्यमंत्री,लेकिन इनको 6 माह में राज्य में कहीं से भी विधायक का चुनाव जीतना होगा।